Mudra - Micro Units Development & Refinance Agency Ltd
नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में, दोस्तों हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करने का सपना देखते हैं, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से वह अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते वो ना चाहते हुए भी मजबूरी में नौकरी करते हैं जिसमे वो खुस भी नही रहते दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जो आपके बिज़नेस करने के सपने को पूरा कर सकती है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY क्या है?
PMMY को pm नरेन्द्र मोदी जी ने 8 अप्रैल 2015 को शुरु किया था। इस योजना का उद्देश्य गैर कृषि लघु उद्योग या छोटे बिज़नेस को आगे बढ़ने के लिए उन्हें support करने के लिए उन्हें 10 लाख रु तक लोन देने का प्रावधान है। ताकि वे भी आगे बढ़ सके ओर रोजगार सृजित कर सकें।
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत कितना कितना और कैसे loan लिया जा सकता है?
जैसा कि मैन आपको बताया कि आप अधिकतम 10 लाख रु तक लोन ले सकते हैं ।
PMMY के तहत लोन को 3 भागों में बांटा गया है
- शिशु लोन : शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं
- किशोर लोन: किशोर कर्ज के तहत 50,000 से 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं
- तरुण लोन: तरुण कर्ज के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं
मोदी सरकार का Gift
कोरोना वायरस माहमारी की वजह से शिशु लोन लेने वालों को मोदी सरकार ने दी राहत,
जिन्होने शिशु लोन category के तहत छोटी राशि का लोन लिया है उन्हें सरकार की तरफ से 12 महीने तक 2% की छूट ब्याज दर में मिलेगी
Eligibility/ कौन आवेदन कर सकता है?
इसमे कोई भी indian जिसके पास व्यवसाय की योजना है वो व्यबसाय करना चाहता है और जिसकी लोन की आवस्यकता 10 लाख रु तक है
अगर मैं मुद्रा योजना के तहत लोन लेता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा?
Loan बिना किसी security के मिलेगा , न ही कोई processing फीस लगेगी , लोन की पेमेंट टाइम को 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है
कहा और कैसे मुद्रा स्कीम में apply करें?
How and Where To Apply for mudra scheme
किसी भी लोन देने वाली संस्था से लोन ले सकते हैं या उनसे संपर्क कर सकते हैं जैसे commercial बैंक, RBI , लघु वित्त बैंक MFI और NBFC आदि
मुद्रा से सहायता के लिए किस प्रकार के उधारकर्ता पात्र हैं?/what kind of borrowers are eligible for assistance from mudra?
गैर-कॉरपोरेट लघु व्यवसाय सेगमेंट (NCSB) जो लघु विनिर्माण इकाइयों, सेवा क्षेत्र की इकाइयों, दुकानदारों, फलों / सब्जी विक्रेताओं, ट्रक ऑपरेटरों, खाद्य-सेवा इकाइयों, मरम्मत की दुकानों, मशीन ऑपरेटरों, छोटे उद्योगों के रूप में चल रही हैं। , ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कारीगर, खाद्य प्रोसेसर और अन्य।
Documents Required
Voter's ID Card / Driving Licence / PAN Card / Aaadhaar Card / Passport
श्रेणी का प्रमाण जैसे SC / ST / OBC / Minority etc.
आवेदक को किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए
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